How to apply pan card online – Tentaran
by Vidhu Singh SEO ExecutiveHow to apply pan card online – पैन कार्ड हर भारतीय नागरिक के लिए इम्पोर्टेन्ट डॉक्युमेंट है। भारतीय इनकम टैक्स ऐक्ट 1961 के अनुसार सेक्शन 139A के अनुसार देश के सभी नागरिकों के पास PAN (Permanent Account Number) होना अनिवार्य है। पैन कार्ड का 15 अंको वाला एक अकाउंट नंबर है जिसकी जरूरत टैक्स का भुगतान करने और इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान पड़ती है।भारत में ज्यादातर फाइनेंशियल ट्रांज़ेक्शन के लिए आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है। चाहे बैंक अकाउंट खुलवाना हो, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना या फिर 50,000 रुपये से ऊपर का ट्रांज़ेक्शन, हर जगह पैन कार्ड जरूरत होती है।अगर आप या आपके परिवार में किसी को पैन कार्ड बनवाना है, तो आज हम आपको डीटेल में बताने वाले हैं कि कैसे आप आसानी से पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
How to apply pan card online, Make pan card online
इस वेबसाइट का इस्तेमाल करें
- ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाने के लिए यूजर्स को इस लिंक पर जायें https://www.pan.utiitsl.com/PAN/’ या https://www.onlineservies.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाना होगा।
- इसके बाद वेबसाइट पर दिए गए पैन कार्ड ऐप्लिकेशन ऑप्शन पर जाएं।
डीटेल
- उसके बाद आपको फॉर्म में अपनी सारी पर्सनल डीटेल फिल करनी है |यहां ऐप्लिकेंट का पूरा नाम, पता, जन्मतिथि, टेलिफोन नंबर, लिंग और आय संबंधी जानकारियां एंटर करनी हैं।
डिटेल्स
- सभी डिटेल्स को पूरा फील करने के बाद ऐप्लिकेंट को स्क्रीन के नीचे की तरफ दिए गए ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक कर देना है।
ऐप्लिकेशन प्रोसेसिंग भुगतान
- सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको पैन ऐप्लिकेशन की प्रोसेसिंग के लिए ऐप्लिकेंटेस को भुगतान करना होगा।
- भारतीय नागरिकों के लिए यह 93 रुपये है और विदेशों में रहने वालों के लिए यह राशि 864 रुपये है।
- (ध्यान रखें इस ऐप्लिकेशन में जीएसटी नहीं जोड़ा गया है।)
पैन कार्ड हेल्पलाइन नंबर
- ऑनलाइन पैन कार्ड कैसे करें अप्लाई?
- इस सवाल से जुड़ें किसी भी जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 18001801961 पर कॉल कर सकते हैं।
- यह टोल फ्री नंबर है इस पर कॉल करने के लिए आपको किसी तरह का कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा |
ऐप्लिकेशन स्वीकार हो जाने के बाद ऐप्लिकेंट्स को अपने डॉक्युमेंट्स और सेव किए गए 15 डिजिट के अकनॉलेजमेंट नंबर के प्रिंट को कोरियर या पोस्ट से NSDL को भेजना होगा। अकनॉलेजमेंट प्रिंटआउट पर ऐप्लिकेंट का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। बिना हस्ताक्षर वाले डॉक्युमेंट्स को NSDL आगे प्रॉसेस नहीं करेगा। पैन कार्ड के लिए कौन-कौन से डॉक्युमेंट्स वैलिड हैं इसकी जानकारी इनकम टैक्स इंडिया की ऑफिशल वेबसाइट पर आसनी से मिल जाती है।
पैन कार्ड बनवाने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट
- पहचान पत्र
- फोटो
- घर के पते का सबूत
- जन्मतिथि प्रमाण पत्र
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Created on Dec 9th 2019 01:52. Viewed 368 times.