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नौकरी बदली तो ऐसे ऑनलाइन करें नए पीएफ अकाउंट में फंड ट्रांसफर

by Neeraj Bisaria SEO Exec.

ऐसे नए अकाउंट में ऑटोमैटिक ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ का पैसा

डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों को सहूलियत देने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इसी क्रम में उसने सदस्यों की कंपनी बदलने की स्थिति में नए पीएफ अकाउंट में पुरानी कंपनी के पीएफ के पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी है। आइए जानें, कैसे उठा सकते हैं इसका लाभ...

ईपीएफओ का फॉर्म 11

ईपीएफओ ने अगस्त 2018 से कागज रहित कामकाज का लक्ष्य तय किया है। इसी के तहत संगठन ने कंपोजिट डेक्लेरेशन फॉर्म (F-11) जारी किया है। इस फॉर्म के जरिए नए खाते में पुरानी कंपनी के पीएफ के पैसे स्वतः जमा किए जाने की सुविधा प्राप्त की जा सकती है।

ऐसे दें आवेदन

नई नौकरी जॉइन करते वक्त एंप्लॉयी को एफ- 11 फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के जरिए एंप्लॉयी भविष्य निधि में अपने योगदान और पुरानी कंपनी में काम करने के दौरान जमा हुई पीएफ की रकम को नए अकाउंट में ऑटोमैटिक ट्रांसफर का आवेदन दिया जाता है। जिन लोगों ने ईपीएफओ में अब तक कोई योगदान नहीं दिया। उन्हें अपना योगदान शुरू करने के लिए भी यही फॉर्म भरना होगा।

देने होंगे ये डीटेल्स

इस फॉर्म में आधार नंबर, पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन), यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन), जिस कंपनी को छोड़ा है उसे जॉइन करने और छोड़ने की तिथि जैसे डीटेल एवं कंपनी का नाम-पता आदि भरना होगा। साथ ही यह भी बताना होगा कि क्या किसी अवधि में पीएफ अकाउंट में पैसे नहीं भी गए थे?

एंप्लॉयर की जिम्मेदारी

अच्छे से भरे गए फॉर्म को नई कंपनी के एंप्लॉयर के पास जमा कराना होगा। वह फॉर्म में दी गई जानकारी को ईपीएफओ की वेबसाइट पर डालेगा। तब ईपीएफओ आधार के जरिए आपका वेरिफिकेशन करेगा।

समय की बचत

आम तौर पर फॉर्म जमा करने के बाद फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरा होने में 20 दिन तक का वक्त लगता है, लेकिन ऑनलाइन रिक्वेस्ट हो तो काम बहुत कम वक्त में हो जाता है। एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने पर अभी-अभी छोड़ी गई कंपनी आपकी नई कंपनी से मिले पीएफ अकाउंट में पैसे जमा कराएगी।

...तो फॉर्म 13 भरें

यह नया फॉर्म पहले के फॉर्म 13 की जगह लाया गया है। फॉर्म 13 के जरिए लोग जॉब बदलने पर नए अकाउंट में पुराने अकाउंट का फंड ट्रांसफर करने का आवेदन देते थे। जिन्होंने ईपीएफओ के साथ अपना आधार वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, उन्हें फंड ट्रांसफर के लिए अब भी इसी फॉर्म का सहारा लेना होगा।

UAN को आधार से करें लिंक

ईपीएफओ ने एंप्लॉयी प्रविडेंट फंड अकाउंट को आधार से लिंक करने को अनिवार्य कर दिया है। आधार लिंक करने के बाद आप न केवल फंड ट्रांसफर का ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन क्लेम भी फाइल कर सकते हैं। निकासी के लिए क्लेम फाइल करते वक्त आपको कंपनी से अटेस्ट करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही पैसे सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे।

आधार वेरिफिकेशन जरूरी

ध्यान रहे कि यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिल पाएगी जिनका आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके लिए अपना यूएएन या पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करना होगा। चूंकि आधार में आपका नाम, जन्म तिथि, फोटो, पता आदि रहता है, इसलिए इसे वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

UAN से यह फायदा

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन में 12 अंक होते हैं। इससे नौकरी बदलने पर भी ईपीएफओ का पुराना अकाउंट नंबर बरकरार रखने की सुविधा मिलती है। आप यहां क्लिक कर खुद से UAN जेनरेट करना सीख सकते हैं।

Source: navbharattimes

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About Neeraj Bisaria Senior   SEO Exec.

342 connections, 0 recommendations, 945 honor points.
Joined APSense since, May 15th, 2013, From Noida, India.

Created on Mar 28th 2018 05:50. Viewed 399 times.

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