पोस्ट ऑफिस की इन तीन स्कीम में मिलेगा बेहतर रिटर्न
मुंबई- अगर आप इन दिनों अपना पैसा निवेश करने के लिए कोई ऐसी स्कीम की खोज में हैं जहां आपको बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स छूट का लाभ भी मिले तो पोस्ट ऑफिस की इन 3 स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत इनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स बचा सकते हैं। हम आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित ऐसी ही 3 स्कीम्स के बारे में बता रहे हैं जिनमें आपको बेहतर रिटर्न के साथ इनकम टैक्स छूट का लाभ भी मिलेगा।
पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) खातों में जमा राशि पर फिलहाल 7.1% ब्याज मिल रहा है। जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर की जाती हैं, जिसका अर्थ है कि इसे हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है। PPF छूट की ईईई कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि रिटर्न, मेच्योरिटी राशि और ब्याज से इनकम पर आयकर छूट मिलती है। यह अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं, जिसे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
PPF में मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसमें एक फाइनेंशियल में कम से कम 500 रुपए निवेश करना जरूरी है। इस स्कीम के तहत आप एक साल में अकाउंट में अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) में निवेश पर 6.8% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती है, लेकिन ब्याज की राशि निवेश की अवधि होने पर ही दी जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट मिलती है।
NSC अकाउंट खुलवाने के लिए आपको न्यूनतम 100 रुपए निवेश करना होगा। आप NSC में कितनी भी रकम निवेश कर सकते हैं। इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। यह एक तरह की फिक्स डिपॉजिट (FD) है। इसमें एक तय अवधि के लिए एकमुश्त पैसा निवेश करके आप निश्चित रिटर्न और ब्याज भुगतान का फायदा ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट अकाउंट 1 से 5 साल तक की अवधि के लिए 5.5 से 6.7 फीसदी तक ब्याज दर की पेशकश करता है। भारतीय डाक की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक 5 साल की सावधि जमा के तहत निवेश करने पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं।
Resource Link- https://www.arthlabh.com/2021/06/21/better-returns-will-be-available-in-these-three-schemes-of-post-office/
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