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क्या मुझे नए बिज़नेस के लिए PMEGP स्कीम से लोन मिल सकता है?

by Sheena Sharma Financial Advisor to help you find the best soluti

देश की बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी जी ने देश स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई सरकारी योजना शुरु किए। इन्हीं योजनाओं में से एक सरकारी योजना प्राइन मिनीस्टर इंम्पलाईमेंट जेनरेशन स्कीम (PMEGP) की शुरुआत किये। इस योजना को हिंदी में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के नाम से जाना जाता है। पीएमईजीपी योजना की शुरुआत 2017 के मध्य में हुई है।  


प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना शुरु करने के पीछे सरकार की मंशा है कि इस योजना के तहत इच्छुक लोगों को बिजनेस लोन मुहैया कराया जायेगा। जिससे लोन स्वरोजगार करके आर्थिक रुप से सक्षम बन सकेंगे। 


PMEGP स्कीम में किसको लोन मिल सकता है? 


प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत निम्न लोगों को बिजनेस लोन प्राप्त हो सकता हैः 


  1. भारत का निवासी किसी भी व्यक्ति को 
  2. सेल्फ हेल्प ग्रुप (स्व-सेवी साहायता समूह) को 


PMEGP स्कीम में किसको लोन लेने की पात्रता  


  1. कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षिक योग्यता हो 
  2. स्वरोजगार करने के लिए इच्छुक हो 


PMEGP स्कीम में कितना बिजनेस लोन मिलता है? 


प्राइम मिनीस्टर इम्पलाईमेंट जेनरेशन कार्यक्रम के तहत दो कैटेगरी में लोन मिलता हैः 


  1. सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) 
  2. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (विनिनिर्माण क्षेत्र) 


सर्विस सेक्टर में बिजनेस शुरु करने के लिए 10 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति मैन्युफाक्चरिंग सेक्टर में कारोबार करना चाहता है तो उसे 15 लाख रुपये तक का बिजनेस लोन दिया जाता है। 


आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मिलने वाले बिजनेस लोन पर अधिकतम 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी भी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 


पीएमईजीपी योजना के तहत मिलने वाले लोन पर सब्सिडी दो कैटेगरी में मिलती है। 


  • ओपन कैटेगरी 
  • एससी, एसटी, विकलांग, महिला और रिटायर व्यक्ति 


ओपन कैटेगरी का मतलब है कि इस कैटेगरी में सभी वर्गों के लोगों को PMEGP लोन पर सब्सिडी दी जाएगी। ओपेन कैटेगरी में दो तरह की सब्सिडी दी जाती है। 


ग्रामिण इलाका में अगर बिजनेस शुरु हो रहा है तो कारोबारी को कुल लोन रकम का 25 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है। 


अगर बिजनेस शहरी इलाका में शुरु किया जा रहा है तो लोन सब्सिडी 15 प्रतिशत तक मिलती है। 


एससी, एसटी, विकलांग, महिला और रिटायर व्यक्ति वाली कैटेगरी में बिजनेस की कुल लागत का 35 प्रतिशत तक लोन सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस कैटेगरी में भी दो प्रकार की लोन सब्सिडी दिया जाता है। 


बिजनेस अगर ग्रामिण इलाका में शुरु किया जा रहा हो तो बिजनेस की कुल लागत का 35 प्रतिशत तक लोन सब्सिडी प्रदान की जाती है। 


कारोबार अगर शहरी इलाका में शुरु किया जा रहा हो तो 25 प्रतिशत तक की लोन सब्सिडी मिलती है। 


निम्नलिखित कागजी दस्तावेजों की जरुरत होती है 


  1. आवेदक का आधार कार्ड 
  2. पैन कार्ड 
  3. स्थाई निवास का प्रमाण पत्र 
  4. फोटो 
  5. शिक्षा प्रमाणपत्र 
  6. जाति प्रमाण पत्र 
  7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट 


अनापत्ति प्रमाण पत्र (कारोबार अगर किराए के मकान में है तब, अगर जगह खुद की है तो जगह का मालिकाना हक़ का प्रूफ दिखाना होता है 


PMEGP स्कीम से लोन के लिए ऑनलाईन अप्लाई किया जा सकता है। प्राइम मिनीस्टर इम्पलाईमेंट जेनरेशन कार्यक्रम से लोन अप्लाई करने की वेबसाईट है https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp इस वेबसाईट को लॉग-इन करके लोन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। 


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About Sheena Sharma Advanced   Financial Advisor to help you find the best soluti

58 connections, 1 recommendations, 201 honor points.
Joined APSense since, October 16th, 2019, From New Delhi, India.

Created on Oct 6th 2020 04:26. Viewed 344 times.

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